तिरहुत कमिश्नर ने एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
- by Manjesh Kumar
- 26-Sep-2026
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मुजफ्फरपुर: शुक्रवार को निर्वाची पदाधिकारी, तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्वि-वार्षिक निर्वाचन, 2026 स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। वे आज मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली के जिला पदाधिकारियों, जो इस निर्वाचन के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सहित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में आयुक्त ने जिलों में तैयारियों की एजेंडावार विस्तृत समीक्षा की। कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन एवं उपलब्धता, कर्मियों का प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों की संख्या के अनुरूप मतपेटिका की संख्या का आकलन एवं उपलब्धता, डिस्पैच सेंटर की आवश्यक तैयारी, वाहन की आवश्यकता का आकलन एवं उपलब्धता, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) की क्रियाशीलता, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन से संबंधित मामलों के शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु फ्लाइंग स्क्वाड का गठन, मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी सहित अन्य सभी बिंदुओं पर एक-एक कर समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक द्वि-वार्षिक निर्वाचन के लिए दिनांक 22.09.2026 को प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक मतदान एवं 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया, जो 22 सितंबर को प्रेस नोट निर्गत होने के साथ प्रारम्भ हुई है, 31 अक्टूबर के पूर्व पूर्ण हो जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि प्रेस नोट जारी होते ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता समान रूप से राजनैतिक दलों, सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर लागू होता है। सभी हितधारक इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों/परिपत्रों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य है। हर हितधारक निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन का हर चरण महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, मतदान, मतगणना सहित सभी पहलुओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दें ताकि निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिहीन ढ़ंग से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल सत्यप्रिय कुमार को अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आयोग के प्रावधानों के अनुसार सम्यक तैयारी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों को विभिन्न कोषांगों यथा आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, कार्मिक कोषांग, निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, मीडिया कोषांग, सामग्री कोषांग, सम्पर्क केन्द्र/हेल्प लाईन/नियंत्रण कक्ष/शिकायत एवं समाधान अनुश्रवण कोषांग, वाहन कोषांग, प्रेक्षक प्रोटोकॉल कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग इत्यादि को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) -2024 की धारा-163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
विदित हो कि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक/शिक्षक निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया जाता है। तिरहुत स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए सम्प्रति कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 146 एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल मतदान केन्द्र 58 है। आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा निर्गत निदेश के अनुसार उड़न दस्ता (फ्लाइंग स्क्वायड) निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ही क्रियाशील है जो मतदान समाप्त होने तक कार्य करेगा। तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के सभी 28 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति विधान सभा 03 की दर से कुल 84 फ्लाईंग स्क्वाॅड का गठन किया गया है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित शिकायतों पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी। उड़नदस्ता मतदाताओं को डराने, धमकाने तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के अतिरिक्त मदिरा, हथियार, गोला-बारूद एवं निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने इत्यादि सभी तरह की शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन या चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। सभी ज़िलों में भी शिकायत अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की गयी है। तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के निमित्त सभी जिले (यथा-सीतामढ़ी/शिवहर/मुजफ्फरपुर/वैशाली) से संबंधित किसी प्रकार की आसूचना, शिकायत, निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी हेतु प्रमंडल स्तर पर शिकायत अनुश्रवण एवं निवारण केन्द्र का गठन किया गया है जिसकी दूरभाष संख्या- 0621-2213962 हैं। संबंधित व्यक्ति इस निमित सभी संबंधित 04 जिलों में स्थापित जिला संपर्क केन्द्रों के टाॅल फ्री नम्बर 1950 पर भी काॅल कर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति, आसूचना का प्रेषण अथवा परिवाद आदि दर्ज करा सकते है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार के नारों या अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दलों की ओर से मतदाता को प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार ऑडियो-विजुअल्स की जांच एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमिटी) द्वारा किए जाने तथा पूर्वानुमति दिए जाने के पश्चात ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित सभी तरह के खबरों का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित जिलों के मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमिटी द्वारा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये किसी भी प्रकार के भ्रामक, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण पोस्ट पर आईटी एक्ट-2000 के सेक्शन-69ए तथा अन्य सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट


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