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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के दलों में किया बदलाव जाने कौन सी चीज हुई सस्ती और कौन महंगी
- by Raushan Pratyek Media
- 05-Sep-2025
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पटना से ब्यूरो चीफ अजय शंकर की रिपोर्ट
पटना। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आठ साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं।
New GST में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? देखिए पूरी लिस्ट
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। जानिए हरेक अपडेट
क्यों GST के बाहर है पेट्रोल-डीजल? निर्मला सीतारमण ने बताई वजह
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कई अहम बातें कहीं। उन्होंने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई तुरंत प्लान नहीं है। साथ ही, रियल एस्टेट बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) वापस देने की भी कोई योजना नहीं है। राज्यों की सहमति के बिना पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होगा। सरकार का मानना है कि आईटीसी देने से राजस्व का नुकसान हो सकता है।
GST New rates:
कंपनियां लगा सकती हैं दिवाली गिफ्ट में सेंध
सरकार ने जीएसटी में राहत दी है। लेकिन उसे यह चिंता भी सता रही है कि कंपनियां इस दीवाली धमाके में सेंध लगा सकती हैं। यानी वे जीएसटी में कटौती का फायदा आम लोगों को देने के बजाय खुद हजम कर सकती हैं। सरकार इस पर करीबी नजर रख रही है ताकि 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की दरों का फायदा ग्राहकों को मिले
ऑल्टो 36 हजार और मर्सिडीज 10 लाख सस्ती
गाड़ी खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए गुड न्यूज है। जीएसटी काउंसिल ने कारों पर टैक्स में 10 फीसदी कटौती की है। इसके बाद कारों की कीमत 10 लाख रुपये तक कम हो गई है।
GST Rate Cut: ऑटो सेक्टर में नवरात्र में होगी बंपर बिक्री, कंपनियों ने बढ़ाया कार और दोपहिया का प्रोडक्शन
जीएसटी में कटौती 22 सितंबर से लागू हो रही है। इस दौरान बिक्री में बंपर तेजी आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए कार, दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां उत्पादन बढ़ा रही हैं।
GST on Swiggy and Zomato: जीएसटी काउंसिल के फैसले से सालाना 200 करोड़ का बोझ
जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डिलीवरी करने वाले लोगों की तरफ से 18% टैक्स देना होगा। इससे फूड डिलीवरी करने वाली बड़ी कंपनियों जोमैटो और स्विगी पर जीएसटी का बोझ बढ़ने वाला है। पहले डिलीवरी करने वाले लोग जीएसटी के दायरे से बाहर थे। इस नए नियम से जोमैटो और स्विगी दोनों पर हर साल लगभग 180-200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दोनों कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि वे इस बढ़े हुए टैक्स को ग्राहकों से वसूल करेंगे।
डेयरी किसानों को होगा फायदा
सरकार ने खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। कंपाउंड लाइवस्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CLFMA) के अध्यक्ष दिव्या कुमार गुलाटी ने डेयरी प्रोडक्ट पर टैक्स कम करने को प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत के 8 करोड़ डेयरी किसानों को फायदा होगा।
New GST on Daily Use Items:
बटर, घी, चीज से लेकर शेविंग क्रीम हुई सस्ती
हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम: पहले 18%, अब 5%
बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड: पहले 12%, अब 5%
प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सच
पहले 12%, अब 5%
फीडिंग बोतलें, नवशिशुओं के नैपकिन्स और क्लिनिकल डायपर: पहले 12%, अब 5%
सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स: पहले 12%, अब 5%
Insurance Stocks News: इंश्योरेंस शेयरों में तेजी
जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर दिया है। पहले इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। इससे बीमा कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी आई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलआईसी और दूसरे इंश्योरेंस शेयरों में 6 फीसदी तक तेजी आई है।
Share Market Today: शेयर बाजार के निवेशकों को मिला 'डबल गिफ्ट'
जीएसटी सुधारों पर शेयर मार्केट गदगद है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़ गया। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी आई है। जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पुरानी व्यवस्था में कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। खासकर ऑटो शेयरों में काफी तेजी दिख रही है।
Auto Share News: ऑटो शेयरों में काफी तेजी
ऑटो स्टॉक्स में आज काफी तेजी दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटो और आयशर मोटर्स में 8% तेजी आई है। जीएसटी काउंसिल ने ऑटो सेक्टर के सभी प्रमुख सेगमेंट्स पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी है।
New GST Rates For Bike: मोटरसाइकिल होंगी सस्ती
Bike Par GST Kitna Hai: जीएसटी काउंसिल ने 350 सीसी क्षमता तक की मोटरसाइकिल पर जीएसटी में कटौती की है। पहले इन पर 28 फीसदी टैक्स लगता था जिसे अब घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
New GST Rate on Mobile Phones: मोबाइल फोन सस्ते होंगे या महंगे
Mobiles Phone Par Kitna GST: मोबाइल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर 18% जीएसटी को बरकरार रखा गया है। इंडस्ट्री लंबे समय से इस पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रही थी लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसे नहीं माना।
New GST Rates List: साबुन, शैम्पू, आइसक्रीम से लेकर शेविंग क्रीम पर जीएसटी घटा
आइसक्रीम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। लंबे समय से इंडस्ट्री इसकी डिमांड कर रही थी। इसी तरह हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट बार सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
होटल के रूम पर जीएसटी
7500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे बजट और मिड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट का रेवेन्यू 7 से 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।
खाने-पीने की चीजों से लेकर छोटी कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर सस्ते
जीएसटी काउंसिल ने 8 साल पुरानी जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें स्लैब्स की संख्या घटा दी गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी की दर कम कर दी गई हैं। नई व्यवस्था नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगी।
आपके किचन पर क्या असर होगा?
New GST Rates List on Daily Essentials:
बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सभी तरह की रोटियों और पराठे पर टैक्स जीरो कर दिया गया है जो पहले 5 फीसदी था। ड्राई नट्स, मीट,जैम, फ्रूट जेली, टेंडर कोकोनट वॉटर, नमकीन, बिस्कुट, आइसक्रीम और पेस्ट्री पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
GST New Rates Live Updates: 1.4 अरब लोगों को दिवाली गिफ्ट
जीएसटी काउंसिल ने लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जीएसटी स्ट्रक्चर में अब केवल दो स्लैब रह गए हैं। वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नए रेट नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे।

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