सारण जिलान्तर्गत त्वरित विचारण चलाकर हत्या के 01 कांड में कुल-02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपया का अर्थदण्ड की दिलायी गयी सजा ।



पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष-2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों में चिन्हित कर माननीय न्यायालय में तत्परता से त्वरित विचारण चलाया जा रहा है। जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है। जिस क्रम में आज दिनांक-05.05.2025 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 के न्यायालय द्वारा गरखा थाना कांड सं0-313/21, दिनांक-09.05.21, धारा-302/34 भा०द०वि० के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपया का अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है। अभियुक्तों द्वारा अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर 02-02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।


*> सजायाफ्ता अभियुक्तों का नाम एवं पता :-*


1. विश्वकर्मा राउत, पिता-रेणू राउत, साकिन-सरगही मुसहरी टोला, थाना-गरखा, जिला-सारण।


2. रेणू राउत, पिता-स्व० जिनाखी राउत, साकिन-सरगही मुसहरी टोला, थाना-गरखा, जिला-सारण।


गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।


_सारण पुलिस,आपकी सेवा में सदैव तत्पर..._

  

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