वरिष्ठ नागरिकों के वादों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादन - डीएम


समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ कल्याण नियमावली 2012 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि भरण पोषण अधिकरण में प्राप्त मामलों में माह जुलाई 2023 तक अनुमंडल स्तर पर गठित भरण-पोषण अधिकरण में कुल 52 वाद प्राप्त हुए जिनमें 44 वाद निष्पादित किया गया है। जिला स्तर अधिकरण में कुल - 03 वाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल - 03 वादों का निष्पादन किया गया है। 

जिला पदाधिकारी ने समिति के सभी सदस्यों को बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की सुरक्षा, समुचित सम्मान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करना उनका अधिकार है।

उनके अधिकार का हनन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है । जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, धमदाहा एवं बनमनखी लंबित मामलों का तीव्र गति से निष्पादन करें। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देश दिया गया कि यह एक संवेदनशील मामला है। इससे संबंधित वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया की जिन वरिष्ठ नागरिकों अथवा माता-पिता के उत्तराधिकारी जिनका उनके पैतृक संपत्ति पर हक है, के द्वारा समुचित भरण-पोषण नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में किसी भी स्रोत से वरिष्ठ नागरिकों स्वयं या उनके प्रतिनिधि गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से भरण पोषण से संबंधित आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि माता-पिता अथवा वरिष्ठ नागरिकों को जान माल का खतरा अथवा उनके जीवन पर खतरा हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अथवा कल्याण नियमावली 2012 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप यथा अपेक्षित कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करें।

डीएम ने पुलिस अधीक्षक पूर्णिया को निर्देश दिया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अथवा कल्याण नियमावली 2012 के अध्याय VI के अधीन उल्लेखित कर्तव्यों एवं दायित्वों का मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे तथा समीक्षात्मक बैठक की एक प्रति जिला को तथा एक प्रति अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे। डीएम ने निर्देश दिया कि इस संबंध में प्राप्त होने वाला आवेदन पत्रों पर  संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी 24 घंटे के अंदर कार्रवाई  सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की अपर समाहर्ता संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता,अंचलाधिकारी या अन्य सक्षम पदाधिकारी को वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता की संपत्ति की रक्षा तथा उनके पुनर्वास हेतु अपेक्षित कार्रवाई समय पर करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी  को निर्देश दिया कि सर्वप्रथम प्राप्त मामलों में सुलह करने की जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। परंतु यह आवश्यक है कि सुलह  के कुछ समय बीत जाने के बाद संबंधित वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनके वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए ।

यदि सुलह के बावजूद भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो भरण पोषण अधिकरण में शिकायत दर्ज करने की अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा को निर्देशित दिया गया कि इस अधिनियम के तहत प्रचार-प्रसार के लिए बुकलेट,पम्पलेट, बैनर,पोस्टर का नमूना तैयार कर जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी को प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करायें। साथ ही साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निष्पादित वादों के संबंध में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने की दृष्टिकोण से प्रेस नोट के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना वांछित है।जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक बुनियादी केंद्र को निर्देश दिया कि यह आवश्यक है कि बुनियादी केंद्र में एवं बुनियादी केंद्र के अलावे अन्य प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने वाले मामलों की एक पंजी संधारित की जाए जिसकी समीक्षा समय-समय पर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा को करने का निर्देश दिया गया । बुनियादी केंद्र द्वारा प्रचलित MTV Van की पंचायतवार मासिक रूट चार्ट एवं बुनियादी केंद्र में लाभार्थियों की संख्या से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह समर्पित करने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वृद्धावस्था में कई प्रकार के स्वास्थ संबंधी समस्याएं स्वत: प्रारंभ हो जाती है। यह आवश्यक है कि वृद्धजनों के हित एवं कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जाए एवं  वृद्धजनों के सरकारी योजनाओं से जुड़ने के उद्देश्य से अंतर विभागीय सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान के रूप में कार्य करें एवं अधिक से अधिक वृध्दजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को इसका सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षक करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी वरिष्ठ वृद्धजनों की संख्या का डाटाबेस तैयार किया जाए ताकि उन्हें वर्णित अभियान से अच्छादित किया जा सके। उक्त बैठक में सहायक समाहर्ता,नगर आयुक्त ,उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता ,अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

  

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