बेगूसराय में श्रम संसाधन विभाग के अधीक्षक द्वारा गठित धावा दाल ने बखरी प्रखंड से दो बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त

प्रशान्त कुमार/नेहा कुमारी


बेगूसराय में श्रम विभाग के अधीक्षक के द्वारा दो बाल मजदूरों को मुक्त कराया जिसमें से 11 वर्षीय बाल श्रमिक की विमुक्त कराया  गया ।

 वहीं दूसरा बाल श्रमिक जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष साहनी , मखचक रजिस्टरी आफिस के सामने से विमुक्त कराया गया । उपरोक्त दोनो  नियोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार उपरोक्त दोनो  नियोजकों को छतिपूर्ती के रूप में 20 हजार रुपये जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा करवाने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है ।

न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत भी नियोजकों पेर कार्यवही की प्रक्रिया की जाएगी । धावा दाल के सदस्यों में से सोनू कुमार ,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बलिया.मनदीप कुमार,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

बीरपुर,रंजन कुमार ,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बखरी,एवं बखरी थाना के पुलिस उपस्थित थे। धावा दल ने बताया कि बाल श्रम विमुक्ति अभियान जारी रहेगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को बाल श्रम कराया जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी

  

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