सरकारी गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को दिया गया सड़क सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण

विकास भवन सभा कक्ष में सरकारी गाड़ी चलाने वाले सभी विभाग के ड्राईवरों के लिए आयोजित किया गया रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण में विभागीय मंत्री से लेकर अधिकारियों व पदाधिकारियों के ड्राइवरों ने लिया भाग।

सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2023 के तहत रविवार को विकास भवन  स्थित शिक्षा विभाग के सभा कक्ष में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से सरकारी गाड़ी चलाने वाले सभी विभाग के ड्राइवरों के लिए यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो शिफ्ट में कुल 375 सरकारी वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया गया। 

सरकारी वाहन चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं केंद्रीय मोटर वाहनों (संशोधित) 2019 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना है। कौन- कौन से कागजात साथ में रखना अनिवार्य है तथा किस नियम के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम बातों की जानकारी दी गई। जारूकता के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित वीडियो क्लिप दिखाया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त श्रीमती सीमा त्रिपाठी ने बताया कि नियम और अनुशासन से सड़क पर चलें तो दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम जाती है। सरकारी गाड़ी के चालक पर ज्यादा जवाबदेही है। लोग उनको देखते है। अगर वो गलती करेंगे तो अन्य लोग भी गलती करेंगे। इसलिए नियम को सभी फॉलो करें।

प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि वाहन चलाने के दौरान हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। वाहन से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट रखने के साथ ही सीटबेल्ट अवश्य लगाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सीटबेल्ट बोझ नहीं है, यह जिंदगी को सुरक्षित रखने का तरीका है।  गाड़ी को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही लगाएं और रॉग साइड से गाड़ी को पार नहीं करें। इस मौके पर उपसचिव, परिवहन विभाग,उप सचिव कृत्यानंद रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना श्रीप्रकाश, एमवीआई और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित थे।

  

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