

बिहार यातायात ADG सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूली बच्चों / विद्यार्थियों के परिवहन हेतु 01 अप्रैल, 2025 से ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित।।
- by Raushan Pratyek Media
- 01-Apr-2025
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अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूली बच्चों / विद्यार्थियों के परिवहन हेतु 01 अप्रैल, 2025 से ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था।
पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना की अध्यक्षता में आज सभी ऑटो संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
ऑटो संघ द्वारा 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई रिक्शा पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अनेक मांग रखा गया।
पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने बताया कि संघों द्वारा रखे गए मांगों को वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के आदेश को लागू करने हेतु एक सप्ताह के अंदर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।।

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