बक्सर- चार हत्यारोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तथा अर्थदंड भी।


रिपोर्ट - सुमंत सिंह, बक्सर।


बिहार के बक्सर व्यवहार न्यायालय ने चार हत्यारोपियों को 22 साल बाद आज बुधवार को आखिरीसुनवाई करते हुए चार आरोपियों को कठोर सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले मे पुरी जानकारी देते हुए बताते चले की  हत्या के मामले में आज बुधवार को सुनवाई हुईं जिसमे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद हत्या के मामले में  अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। जिसकी जानकारी देते हुए

अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह  ने बताया कि दिनांक 18 जुन 2001 को  बक्सर नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन के रहने वाले रघुवंश पांडेय के पुत्र सुशील पांडेय को आरोपितो द्वारा  सिनेमा देखने के नाम पर घर से बुलाकर ले जाया गया। जब रात में युवक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, मगर काफी खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो  अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी  दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर युवक की तलाश शुरूकर दी गई, इसी दौरान एक सप्ताह बाद सुमेश्वर स्थान के पास नहर के पास एक शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त  सुशील पांडेय के रूप में की गई ।  इसी मामले में सूचक रघुवंश पान्डेय ने अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया था। महेंद्र पाठक ‌व जितेंद्र पाठक साकिन गजधरा ,थाना- राजपुर और प्रकाश चंद तिवारी ग्राम- भलुहा, थाना - राजपुर, दशरथ चौधरी ग्राम चरित्रवन थाना नगर बक्सर के निवासी हैं  पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार  ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर  चार अभियुक्तों  को इस हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 40-40 हजार रुपया का प्रत्येक पर जुर्माना लगाया।

बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से निश्चित तौर पर आपराधिक समाज के लोगो में एक खौफ का माहौल कायम करते हुए समाज के लोगो में एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया है।

  

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