पूर्णिया: दो पाली में होगी शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा



बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय अपराह्न 3:30 से शाम 05:30 बजे तक होगा। सदर अनुमंडल क्षेत्र के तहत कुल 24 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा होगी। इसके लिए निम्नांकित परीक्षा केंद्र बनाया गया है--- 


01. +2 राजा पृथ्वी चंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूर्णिया सिटी, पूर्णिया


02. पूर्णिया उच्च विद्यालय, रामबाग, सदर पूर्णिया  


03. जवाहर लाल नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय, गुलाबबाग रोड, गुलाबबाग


04. सरस्वती विद्या मंदिर, श्रीनगर रोड, बाघमारा, पूर्णिया


05. 'बी०वी०एम० उच्च विद्यालय, शिवपुरी, भट्टा बाजार, पूर्णिया


06. माँ काली उच्च विद्यालय, काली मंदिर, मधुबनी, पूर्णिया।


07. विद्या विहार रेसिडेन्सियल स्कूल, परोरा, पूर्णिया 


08. राजकीय पोलिटेक्निक, पोलिटेक्निक चौक, 


09. पूर्णिया डॉन बॉस्को स्कूल, पूर्णिया 


10. बिजेन्द्र पब्लिक स्कूल, एन०एच०-31, मरंगा, पूर्णिया 


11. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, मरियम नगर, पूर्णिया


12. मिल्लिया इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रामबाग, पूर्णिया 


13. माउन्ट कार्मेल इंगलिश स्कूल, परोरा, पूर्णिया


14. न्यू माउन्ट कार्मेल इंगलिश स्कूल, प्रभात कॉलोनी, पूर्णिया


15. जिला स्कूल पूर्णिया


16. उर्सलाईन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय, पूर्णिया 


17. अंचित साह उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलौरी पूर्णिया


18. इंडियन पब्लिक स्कूल, हाँसदा रोड, गुलाबबाग, पूर्णिया


19. सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल, माधोपाड़ा, बेलौरी


20. मिल्लिया कॉन्वेंट इंगलिश स्कूल, रामबाग, सदर, पूर्णिया


21. पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया


22. एस०आर०डी०ए०भी पब्लिक स्कूल चूनापुर रोड, पूर्णिया


23. स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बियाडा मरंगा, पूर्णिया


24. पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया



 परीक्षा को लेकर असमाजिक तत्वों एवं कदाचार समर्थकों द्वारा परीक्षा में व्यवधान डालने तथा अशांति फैलाने की संभावना के दृष्टिकोण से सभी परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था विधि-व्यवस्था कायम रखने एवं अनुचित तरीको के कृत्य पर रोक लगाने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत परीक्षा के संचालन में अनियमितता बरतना एवं परीक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित है। द०प्र०सं० 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्धारित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के अर्द्ध व्यासार्ध में सार्वजनिक या निजी स्थान पर घूमने-फिरने अथवा परीक्षा को प्रभावित किये जाने की क्रिया-कलाप को कदाचार की श्रेणी में रखते हुए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू करते हुए लागू किया है।


1.पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों (परीक्षार्थी, वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा प्राधिकृत को छोड़कर) का एक साथ शामिल नहीं होना। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, पेजर एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आमजनों के लिए किसी भी प्रयोजन से ध्वनि विस्तारक यंत्र के व्यवहार करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश दिनांक-24 08.2023 से दिनांक 26.082023 परीक्षा अवधि तक लागू रहेगा।

  

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