बेगुसराय पोक्सो न्यायालय दो आरोपीयों को दी आजीवन कारावास की सजा

नेहा कुमारी सिटी रिपोर्टर


बेगुसराय जिला के साहेेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पचवीर में होली के दिन आठ मार्च की दोपहर दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए हैवानियत मामले में पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पचवीर निवासी बबलू महतो और राजकुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा दी है।दोनों आरोपियों को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही दुष्कर्म कांड के दोनों पीड़िता को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़िता को निर्भया फंड से दिया जाएगा। मुआवजा राशि पीड़िता के बैंक खाता में जमा किया जाएगा और बालिक होने पर उसको प्राप्त होगा। पोक्सो कोर्ट ने जिलाधिकारी को भी इस संबंध में आदेश दिया है। पोक्सो न्यायालय ने दोनों आरोपितों को पॉक्सो एक्ट की धारा-5 (एम) एवं 6 तथा भारतीय दंड विधान की धारा-376 (डी), 354 (बी) और 324 में दोषी करार दिया है। जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा-5 (एम) में पांच साल कारावास तथा धारा-6 में आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार जुर्माना किया गया है। जबकि भादवि की धारा-324 में तीन साल की जेल एवं दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक को दोनों पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। जबकि, विशेष लोक अभियोजक को आदेश दिया गया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजकर दोनों पीड़िता को अलग से सहयोग राशि उपलब्ध कराया जाए ।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा एवं सूचक की ओर से राजधान बुखारी ने 17 गवाहों की गवाही कराई है। जिसमें दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। जबकि, न्यायालय ने इस मामले के दो आरोपी पचवीर निवासी हरदेव महतो एवं रोहन महतो को संदेह का लाभ देकर 18 दिसम्बर को रिहा कर दिया था। इन लोगों पर आरोप था कि आठ मार्च 2023 को दस वर्षीय एवं छह वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया।

  

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