

बक्सर - गैंगरेप पीड़िता को मिला न्याय, आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा साथ में जुर्माना भी।।
- by Raushan Pratyek Media
- 17-May-2023
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रिपोर्ट - सुमंत सिंह, बक्सर।
बिहार के बक्सर व्यवहार न्यायालय द्वारा एक गैंगरेप पीड़िता को उसके आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हुए 20- 20 साल की कठोर कारावास के साथ ही 40- 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट द्वारा पीड़िता को दो सालो के अंदर ही न्याय मिलने के फैसले को लेकर निश्चित तौर पर जहां पीड़िता और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है तो वही कोर्ट के इस फैसले से हमारे समाज में भी एक अच्छा संदेश पैदा करने के साथ ही अपराधियों के अंदर भी डर पैदा करता है।
मामले में पूरी जानकारी देते हुए बताते चले की बुधवार को बक्सर व्यवहार न्यायालय में गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दो अभियुक्तों को दोषी पाया गया। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपितो को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक जय राम सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी। पहले से घात लगाकर दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर दोनों ने गैंग रेप किया। गैंगरेप करने के बाद पीड़िता को धमकी दिया कि उसके पति और पुत्र की हत्या कर देंगे। पीड़िता ने भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ वर्ष 2021 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर दोषी पाकर भुवर राम व अनिल राम को 20-20 साल का कठोर कारावास के साथ 40-40 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। जो पीड़िता को देना है।

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