बक्सर- दो सगी नाबालिक बहनों को अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की सजा एवम माता - पिता को भी सात-सात साल की सजा।



रिपोर्ट - सुमंत सिंह, बक्सर।

दिनांक - 11.05.2023


बिहार के बक्सर में दो सगी नाबालिक बहनों को घर से बहला फुसलाकर अपहरण कर  दुष्कर्म  के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पास्को कोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह पास्को के बिशेष न्यायाधीश विवेक राय ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपितो  को मामले में दोषी पाया। तदोपरान्त अलग - अलग धाराओं में तीन आरोपियों को सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।

 जिसकी जानकारी देते हुए

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बक्सर जिले के  डुमराव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर नैनिजोर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव के संझरिया देवी पति शिवजी राम पुत्र पप्पू राम  के ख़िलाफ़  दिनांक 28 जून 2015  को  थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।  

 इसी मामले में अभियुक्त तथा उसके माता - पिता को दोषी पाते हुए अभियुक्त पप्पु राम को 10 वर्ष कि सजा के साथ ही 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया। वही उसके माता - पिता  संझरिया देवी पति शिवजी राम तथा पुत्र पप्पू राम को उन दो नाबालिग मासूम सगी बहनों को उनके घर शाम 6 बजे जाकर उन्हें बहला - फुसलाकर उनके घर से बुलाकर लाने तथा अन्य मामलों में  7-7 वर्ष कि सजा सुनाई गई साथ ही 10-10  हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

  

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