बक्सर - नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे बेचे जाने के मामले में महिला समेत तीन को 20- 20 साल की सश्रम कारावास की सजा।

रिपोर्ट - सुमंत सिंह, बक्सर।

बक्सर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो  विवेक राय की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं मानव तस्करी के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हे 20-20 साल की सश्रम कारवास की सजा  सुनाने के साथ ही 20-20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।

वहीं जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक  सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2012 की है। जिसमे 14 वर्षीय नाबालिग को पप्पू दलाल, मुन्ना अंसारी एवं शाहिना खातून ने बहाना बनाकर अपने घर पर बुलाया तथा उसे वाराणसी ले गई जहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया तथा बाद में अभियुक्तों ने पीड़िता को मुंबई के एक वेश्यालय में बेच दिया। उक्त मामले में बक्सर नगर थाना में कांड संख्या 75 /2014 दर्ज हुआ था। मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पीड़िता को मुंबई के वेश्यालय से रिहा भी कराया था।

मामले की सुनवाई में पीड़िता के अतिरिक्त पुलिस, चिकित्सक एवं अन्य साक्षियों ने घटना को सत्य बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 376 एवं 4 तथा 5 पॉक्सो  एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई तथा साथ ही 20-20 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी  लगाया है।

  

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