मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट के परिवाद दायर


Reporter/Rupesh Kumar 


मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर की कोर्ट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ में  परिवाद हुआ दायर कल सीएम के द्वारा लड़कियों और महिलाओं को लेकर दिया गया एक बयान को लेकर के खिलाफ परिवाद दायर अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कराया परिवाद दायर मामले में CJM कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए 25 नवंबर को किया सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर


मामले में परिवादी अनिल कुमार सिंह ने बताया की सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कल जिस प्रकार से बयान दिया था यह गैर जिम्मेदाराना है और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दिया है गया जो की महिलाओ और लड़कियों की भावनाओ को आहत करता है और एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस प्रकार का बयान दिया गया यह महिलाओ को आहत करता है जिसे लेकर परिवाद दायर कराया गया है और इसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में 25 नवंबर को करेगी सुनवाई.


आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर को कोर्ट में परिवादी के द्वारा आईपीसी की धारा 354(D) 504 505 509 और आईटी एक्ट 67 के तहत कराई गई है जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और मामले में सुनवाई की तिथि 25 नवंबर 2023 को मुकर्रर किया गया।


मामले में परिवादी के एक अधिवक्ता मोहम्मद असलम साबिर ने बताया कि परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री के एक दिए गए बयान को लेकर परिवार मुजफ्फरपुर के सीजेएम की अदालत में कराया गया है जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आईपीसी की धाराओं के साथ-साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है.

  

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