पीड़ित श्याम बहादुर सिंह मामले में जिलाधिकारी ने दिए जांच kr आदेश : भूमि विवाद से जुड़ा है मामला...!



मुजफ्फरपुर : मुसहरी प्रखंड के रोहुआ राजाराम निवासी श्याम बहादुर सिंह शुक्रवार को समाहरणालय आये. वे अपने हाथ में डिब्बा लिए हुए थे. उनकी संदिग्ध स्थिति को देखते हुए  जिलाधिकारी के बॉडीगार्ड द्वारा उन्हें जिलाधिकारी के पास लाया गया जहां अंचल अधिकारी मुसहरी तथा अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा पूछताछ की गई तथा उनकी शिकायत का निवारण करने का प्रयास किया गया.


इस संबंध में आवेदक द्वारा शिकायत की गई है कि जमाबंदी संख्या 1192, 423, 684 फर्जी केवाला के आधार पर कायम है। मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी मुसहरी द्वारा छानबीन कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट समर्पित की गई है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि पंजी 2 से मिलान करने पर स्पष्ट है कि जमाबंदी संख्या 1192 दाखिल खारिज वाद संख्या 2484/ 2001-02 द्वारा एवं जमाबंदी संख्या 423 दाखिल खारिज वाद संख्या 2484/2001-02 द्वारा कायम है तथा जमाबंदी संख्या 684 TS case 176/85 द्वारा स्थगित है. अत: जमाबंदी कायम है. आवेदक अगर असंतुष्ट है तो विहित प्रावधान के अनुसार अपर समाहर्ता राजस्व के यहां अपील दायर कर सकते हैं। आवेदक के शिकायत के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की गई है जिसमें पाया गया है कि वर्तमान में जमाबंदी रैयत का दखल कब्जा है.


इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां भी परिवाद पत्र दायर किए गए थे जहां लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश किया गया है कि परिवादी जमाबंदी रद्द करने हेतु अपर समाहर्ता राजस्व मुजफ्फरपुर के न्यायालय में विधिवत अपीलवाद दायर करें.


जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को नियमानुकूल जांच करने तथा विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


कोई भी परिवादी अपनी शिकायत उचित फोरम पर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष कर सकते हैं जिस पर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। इसके लिए डीएम जनता दरबार ,अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है जहां शिकायत का नियमानुसार निश्चित समयावधि में निवारण किया जाता है.


Rupesh Kumar

  

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