बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा बड़ी करवाई लापरवाही को लेकर दरोगा जी को किया सस्पेंड।।

अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण :- दिनांक 23.11.23 को सूचना मिली कि बखरी (परिहारा) थाना कांड सं0 444/22 दिनांक 29.12.22 धारा-302/304 (बी)/34 भा०द०वि० के अभियुक्त पति को काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता पु०अ०नि० संजीत पासवान (तत्कालीन थानाध्यक्ष परिहारा ओ०पी०) द्वारा ससमय आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित नही किये जाने के कारण द०प्र०स० की धारा 167(2) के तहत जमानत न्यायालय के द्वारा दी गई है।


उल्लेख करना है कि पुलिस दबिश के कारण अभियुक्त (पति) ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस अधीक्षक ने इस मामलें में बरती गई घोर लापरवाही / कर्तव्यहीनता को लेकर पु०अ०नि० संजीत पासवान (तत्कालीन थानाध्यक्ष परिहारा ओ०पी०) पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का ओदश दिया गया है।


उल्लेख करना है कि दिनांक 22.11.23 को इसी पु०अ०नि० संजीत पासवान (तत्कालीन थानाध्यक्ष परिहारा ओ०पी०) को मुफसिल थाना कांड सं0 54/23 दिनांक 02.02.23 धारा-302/120बी / 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में ससमय आरोप पत्र समर्पित नही किये जाने के कारण जेल में बंद अपराधी रणधीर महतो को न्यायालय द्वारा जमानत दे दिया गया था। उक्त लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा पु०अ०नि० संजीत पासवान को तत्काल प्रभाव से दिनांक 22.11.23 को ही निलंबित कर दिया गया था। उक्त दोनों मामलों में कांड के अनुसंधानकर्ता एवं तत्कालीन थानाध्यक्ष परिहारा ओ०पी० पर दो अलग-अलग विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।


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