कुढ़नी मामला : जिलाधिकारी ने कहा - स्पीडी ट्रायल कर दोषी को सजा दिलाई जाएगी



मुजफ्फरपुर : कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बच्ची के साथ कुकृत्य एवं नृशंस हत्या के मामले में कुढ़नी थाना में 27 मई को कांड संख्या 67/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है. इस मामले में शव परीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है. इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा है कि पुलिस जल्दी से जल्दी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर आरोप पत्र दायर करेगी तथा स्पीडी ट्रायल कर दोषी को सजा दिलाई जाएगी.


जिलाधिकारी ने मृतक परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट करते हुए परिवार को मुआवजा राशि के प्रथम किश्त के 412500 रूपये का भुगतान कर दिया है. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दायर होते ही मृतका के परिवार को मुआवजा राशि के द्वितीय किश्त 412500 रूपये का भुगतान त्वरित रूप से कर दें.


जिलाधिकारी ने एक्ट की सुसंगत धारा के तहत मृतका के परिवार को प्रतिमाह 7750 रूपये के पेंशन की स्वीकृति प्रदान की है तथा परिवार को स्वीकृति पत्र हस्तगत करा दिया गया है.


उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मृतका के परिवार को तीन माह का राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस एक्ट के तहत जिला अंतर्गत अभी 56 परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. 


बताया गया की इसमें से जून 2024 से अब तक 23 परिवारों के पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है. हत्या के मामले में इस एक्ट के तहत 4 मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है. मुजफ्फरपुर जिला में पहली बार फरवरी 2024 के बाद हत्या के मामले में सरकारी नौकरी दी गई है, जो उल्लेखनीय है. जिले में मुआवजा भुगतान भी त्वरित गति से हो रहा है.


एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की जा रही है तथा सतत मॉनिटरिंग एवं समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं प्रगति लाई गई है.


इस प्रकार इस एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को न केवल तेज गति से न्याय एवं राहत मिल रहा है बल्कि मुआवजा, पेंशन एवं नौकरी आदि भी तेज गति से दी जा रही है.


ब्यूरो प्रमुख/रूपेश कुमार

  

Related Articles

Post a comment