कौन बनेगा एमएलसी, मतगणना की तैयारी पूरी, तिरहुत कमिश्नर ने...

मुजफ्फरपुर: तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह-आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्वि-वार्षिक निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। प्रमंडलीय सभागार में आयोजित इस बैठक में अभ्यर्थियों/ इलेक्शन एजेंट को मतगणना प्रक्रिया के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों, विधियों, प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार मतगणना कार्य के संचालन के संबंध में विस्तार से बताया गया. बैठक में सभी अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र में प्रवेश, मतगणना टेबल पर कर्मियों की नियुक्ति एवं उनका कार्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत, मिश्रित पद्धति, कोटा निर्धारण, मतों का अंतरण, निर्धारित प्रोटोकॉल, आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि 27 अक्टूबर को एमआईटी के प्रशासनिक भवन में मतगणना होगी। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। मतगणना कार्य में सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ सुप्रशिक्षित मतगणना पर्यवेक्षकों तथा मतगणना सहायकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण के लिए ज़िलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रशासनिक भवन, एमआईटी, मुजफ्फरपुर को तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के लिए पोल्ड मतपेटिका वज्रगृह (पोल्ड बैलट बॉक्स स्ट्रॉंग रूम) एवं मतगणना स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। मतदान समाप्ति के उपरान्त चारों जिलों- मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली- के 203 मतदान केंद्रों से आए पोल्ड मतपेटिकाओं एवं अन्य कागजातों तथा सामग्रियों को एमआईटी स्थित संग्रहण केन्द्र-सह-बज्रगृह में आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च सुरक्षा व्यवस्था के साथ संधारित किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सत्यप्रिय कुमार द्वारा मतगणना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रावधानों एवं विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मतगणना कार्य को पूर्ण सटीकता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से मतगणना के प्रत्येक पहलू के बारे में बताया गया। मतगणना टेबल पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, प्रारंभिक गणना, विस्तृत गणना, डाटा एंट्री इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, मतगणना से संबंधित निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

मतगणना की बारीकियों के बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 की मतगणना कल यानी मंगलवार को प्रशासनिक भवन, एमआईटी, मुजफ्फरपुर में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मतगणना केन्द्र पर कराया जाना है। प्रातः 07:00 बजे नियमानुसार वज्रगृह खोला जाएगा। प्रातः 08:00 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना है। निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका के अनुसार मतगणना प्रक्रिया में मतपत्रों की गणना मिश्रित पद्धति से किया जाना है। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम मतदान केन्द्रवार मतपत्रों की केवल संख्यात्मक गिनती होगी एवं सभी मतपत्रों के बंडल को मिश्रित किया जाना है। उसके बाद मतपत्रों की गणना अभ्यर्थीवार होगी।

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि 04-तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना से संबंधित समस्त कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा के अन्दर सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उद्देश्य से हर व्यवस्था की गई है। 04-तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना प्रशासनिक भवन, एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अलग-अलग मतगणना हॉल में की जानी है। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत मतगणना हेतु प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 गणना टेबल एवं 01 सहायक निर्वाची पदाधिकारी का टेबल तैयार किया गया है।

मतगणना टेबल पर कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके कार्य के बारे में जानकारी देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम-53(1) के उप-नियम-(क) में निहित प्रावधान के तहत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र-XII C में प्रत्येक गणना टेबल के लिए पर्यवेक्षक एवं सहायकों की नियुक्ति की जाती है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक कोषांग, मुजफ्फरपुर द्वारा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों हेतु प्रत्येक गणना टेबल के लिए 1 (एक) "मतगणना पर्यवेक्षक" एवं 2 (दो)- "मतगणना सहायक" का डाटा बेस कोटिवार अलग-अलग तैयार किया गया है, जिसका रैंडमाइजेशन प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग (04-तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) की उपस्थिति में होता है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि विधान परिषद निर्वाचन की मतगणना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। अतः इस दौरान प्रत्येक स्तर पर विशेष सतर्कता, सावधानी एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। मतगणना कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों को पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

मतगणना परिसर में अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश द्वार से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विधिवत भौतिक जाँच दंडाधिकारियों द्वारा की जाएगी। मतगणना हॉल में प्रवेश के बाद अनावश्यक आवाजाही नहीं होगी। मतगणना केन्द्र के भीतर किसी भी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ सम्बद्ध किसी भी सुरक्षा गार्ड को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं अन्य सरकारी कर्मियों तथा मतगणना अभिकर्त्ताओं का प्रवेश निर्गत पहचान पत्र के आधार पर होगा। प्रवेश करने वाले सभी सरकारी कर्मियों एवं अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्त्ताओं को अपना फोटोयुक्त प्रवेश पत्र इस प्रकार धारण कर प्रदर्शित करना होगा, जिससे जाँच करने वाले कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी को स्पष्ट रूप से प्रवेश पत्र दिखाई दे।

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन का हर चरण महत्वपूर्ण होता है। नामांकन, स्क्रूटिनी, मतदान, पोल्ड बैलट बॉक्स संग्रहण, स्ट्रांग रूम का संचालन सहित अभी तक का हर कार्य आयोग के दिशा-निर्देशों, नियमों एवं मापदण्डों के अनुरूप पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया गया है. हमें पूर्ण विश्वास है कि मतगणना भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा. इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने दायित्वों का पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वहन करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि मतगणना केंद्र में होने वाला हर कार्य तथा अपनाई जाने वाली हर प्रक्रिया आयोग के निर्देशानुसार विधिवत, स्वच्छ तथा पारदर्शी हो। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक द्वि-वार्षिक निर्वाचन के लिए 22 सितंबर को प्रेस नोट जारी होते ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी. आदर्श आचार संहिता समान रूप से राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर लागू होता है। सभी हितधारक इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों/परिपत्रों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य है। हर हितधारक निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा-निर्देश, निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन, विधि व्यवस्था संधारण सहित आयोग के सभी दिशा-निर्देशो एवं प्रावधानों का सम्यक अनुपालन अनिवार्य है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी को अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखनी है। उन्हें सिर्फ पारदर्शी रहना ही नहीं बल्कि पारदर्शी दिखना भी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन कार्य करते है. सभी अधिकारी आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि बिहार विधान परिषद निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

रूपेश कुमार की रिपोर्ट

  

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