न्यायालय के समक्ष हाजिर नही होना पूर्व मंत्री को पड़ा महंगा, इस मामले में सुनवाई


ब्यूरो रिपोर्ट/रूपेश कुमार


मुजफ्फरपुर : कोर्ट के समक्ष हाजरी नही लगाना पूर्व मंत्री को पड़ा महंगा, दरअसल मुजफ्फरपुर कोर्ट में पूर्व मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ संगीन आरोप लगा कर मामला दर्ज कराया गया था जिसकी सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री कोर्ट नही पहुंचे जिसके बाद कोर्ट ने करा रुख अपना लिया. पूर्व मंत्री के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला कोर्ट में चल रहा है.


बिहार के मुजफ्फरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में कंप्लेन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी. बताया गया की मुकदमा दर्ज किया गया जिसके बाद 6जुलाई को सुनवाई की तारीख निकाली गई लेकिन सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषण पटेल न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए, लिहाजा जमानतीय वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और POCSO की धारा- 4, 6 के तहत मुजफ्फरपुर POCSO कोर्ट में सुनवाई चल रही है.


इधर पूरे मामले को लेकर पीड़िता कि अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से रेप मामले में पॉस्को कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व मंत्री वृषण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. 


दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले की है, जहा एक थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में कंप्लेंट दायर किया था. जिसमें पूर्व मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप है. कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी किया है.

  

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