शेखपुरा : हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी पाया,7 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा


शेखपुरा. शनिवार को प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरा करते हुए जिले के शेखोपुरसराय थाना अंतर्गत रहिचा गांव के छः लोगों को दोषी पाया। इन सभी को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को सुबह 7 बजे राजेश पासवान अपनी पत्नी पिंकी देवी और साला कमलेश पासवान के साथ घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। तब छज्जा का पानी नाली में गिराने को लेकर उनके पड़ोसी गुड्डू पासवान, शिव कुमार पासवान, पिंटू पासवान, टुसी पासवान, अमरजीत पासवान और रंजन पासवान गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर लाठी-डंडा, खंती और पिस्तौल लाकर हमला कर दिया। इन लोगों ने एक मत होकर जान मारने की नीयत से राजेश पासवान को गोली मार दी। गोली लगने के बाद छटपटाते हुए राजेश पासवान को बदमाशों ने सिर पर खंती से वार कर पूरी तरह शांत कर दिया। घटना के बाद सभी बदमाश वहां से भाग गए। इस मामले में मृतक राजेश पासवान की पत्नी पिंकी देवी के आवेदन पर शेखोपुरसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय में न्यायिक विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रभावी तरीके से हत्या से जुड़े सभी बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के दलील सुनने के बाद सभी से बदमाशों को हत्या के मामले में दोषी पाया। इन सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया गया। न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी को पुनः 7 अप्रैल को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।



  

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