सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, दो पाली में 18 केंद्रों पर होगी परीक्षा

पूर्णिया: 17 जून को आयोजित होने वाले मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) में कक्षपाल एवं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के सफल संचालन के दृष्टिगत डीएम अंशुल कुमार पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने संयुक्त आदेश जारी किया है। परीक्षा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सभी केंद्राधीक्षक एवं वरीय अधिकारियों को परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया गया है। परीक्षा का आयोजन दो पाली मे 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न एवं 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 अपराह्न तक निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाया गया है‌। उक्त लिखित परीक्षा के प्रथम पाली में 6936 अभ्यर्थियों द्वारा और द्वितीय पाली में भी 6936 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया जाएगा।

संयुक्त आदेश में परीक्षा का आयोजन शैक्षणिक वातावरण तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया गया। परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक/स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/ वीक्षकों का दायित्व है कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व सभी परीक्षार्थियों का सघन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति देंगे। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में अनाधिकृत,पेन, कागजात, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल फोन,पेजर, वाई-फाई गैजेट,एटीएम कार्ड,घड़ी आदि लेकर कर प्रवेश नहीं करेंगे। आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी, सर्विलांस, केंद्राधीक्षक के कक्ष में हॉट (VolP) फोन, अभ्यर्थियों का प्रवेश के समय गेट पर फोटोग्राफी, अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट,परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है। परीक्षा के दौरान कदाचार करते पकड़े जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को 6 महीने का करावास या 2000 रुपए दंड के रूप में निर्धारित है या दोनों दंड दिया जा सकता है। सभी केंद्राधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार वीडियो ग्राफी और सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले एजेंसी के प्रतिनिधियों की सूची प्राप्त करने का निर्देश सभी केन्द्राधीक्षक को दिया गया। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन ससमय गुणवत्तापूर्ण लगाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा को सफल एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल तथा वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया गया है। 

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा का संचालन निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप शत-प्रतिश संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया द्वारा निर्धारित परीक्षा अवधि के दौरान 500 गज के परिधि में बीएन. एस. एस. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।  परीक्षा के दौरान कदाचार करने वाले अभ्यार्थियों एवं संबंधित के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ वीक्षकों एवं परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किसी को भी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समाहरणालय परिसर स्थित जिला नियंत्रण कक्ष पूर्व से संचालित है। परीक्षा अवधि में भी जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या:- 06454-243000/242310/241555 है। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभार में इंद्रजीत कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, पूर्णिया जिनका मोबाइल नंबर:-7387997685 है।

  

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