सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में पटना हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश को अनुचित ठहराया


पूरे मामले में संबंधित न्यायालय को एवम बाहुबली कुंदन सिंह को नोटिस जारी कर छह: सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का दिया आदेश।


बिथान थानाक्षेत्र के ललित यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल डायरी संख्या) 43313/2024  के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ  याचिका दायर किया था।


अश्वनी कुमार, समस्तीपुर 


समस्तीपुर : बिथान थानाक्षेत्र के चर्चित वीरेंद्र यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अनुचित ठहराया है एवम इस मामले में संबंधित न्यायालय को व हसनपुर गांव निवासी बाहुबली कुंदन सिंह को पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के माध्यम से नोटिस जारी करने का भी आदेश पारित किया है। बताया जाता है की इस मामले में बिथान थानाक्षेत्र के ललित यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल डायरी संख्या) 43313/2024 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी । गौरतलब है की पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने वीरेंद्र यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में बिथान थाना में दायर प्राथमिकी को गलत करार दिया था एवम बाहुबली कुंदन सिंह को बड़ी कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के  माननीय न्यायाधीश ऋषिकेश राय एवम माननीय न्यायाधीश एस वी एन भट्टी ने मामले की सुनवाई करते हुए वीरेंद्र यादव हत्याकांड से जुड़े आई विटनेस संख्या एक व दो के गवाही को बहुत महत्वपूर्ण बताया एवम इस हत्याकांड से जुड़े मेडिकल रिपोर्ट को दरकिनार नहीं किए जाने की भी बात कही। साथ ही माननीय न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा वीरेंद्र हत्याकांड से जुड़े मामले में बिथान थाना में दायर प्राथमिकी को भी गलत करार दिए जाने की प्रक्रिया को अनुचित बताया l पूरे मामले में कोर्ट ने संबंधित न्यायालय एवम दोषी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए छ: सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने संबंधी आदेश पारित किया है । इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सभी रिकॉर्ड को भी तलब किया है । संबंधित मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ललित यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता डी पी सिंह, अधिवक्ता आस्तिक ढींगरा, मनु मिश्रा, अनुराग टंडन ने बहस किया ।

  

Related Articles

Post a comment