बिहार में प्रवासी मजदूर को दुर्घटना मौत होने पर आश्रितों को मिलेगा 2 लाख, एक अंग अपंग होने पर 50 हजार, दो अंग अपंग होने पर एक लाख मिलेगा सहायता राशि

नेहा कुमारी सिटी रिपोर्टर

 बिहार सरकार व श्रम संसाधन विभाग मजदूरों की कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्ही योजनाओं में से एक बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना भी है ।इस योजना के तहत बिहार से बाहर दुसरे प्रदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र में कामगार मजदूरों की दुर्घटना में असामयिक मौत होने पर उनके आश्रितों को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अब 2 लाख की सहायता राशि मिलेगी‌।इस संबंध में जानकारी देते हुए बखरी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री रंजन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को अब 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बीते 31 जुलाई 2023 से यह नयी नियम का प्रभाव जारी है। इससे पहले यह राशि 1 लाख रुपए का दिया जाता था। वहीं दुर्घटना में एक अंग अपंग होने पर 50 हजार, दोनों हाथ या पैर अपंग होने पर 1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना के शिकार मजदूरों को मिलेगी। मजदूरों की उम्र 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए।उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय व श्रम अधीक्षक व डीएम कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में आवश्यक कागजात के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं ।उन्होंने कहा आवेदन पत्र के साथ दुर्घटना की एफ आई आर की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न अनिवार्य है। आवश्यक कागजात नहीं होने की स्थिति में उनके आश्रितों को यह लाभ नहीं मिल सकेगा ।इसलिए आवेदन के साथ सभी कागजात आवश्यक रूप से जरूर जमा करें। ताकि इस योजना का लाभ आश्रितों को ससमय मिल सके।

  

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