मुजफ्फरपुर : परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू, इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा


Reporter/Rupesh Kumar


मुजफ्फरपुर : अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर के द्वारा परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द भीड़ एकत्रित होने, यातायात प्रभावित होने, विधि-व्यवस्था को भंग होने की संभावना को देखते हुए आवांछित तत्वों पर नजर रखने एवं सामान्य शान्ति बनाए रखने हेतु निम्नांकित केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषोधाज्ञा लागू किया गया है.


1. लंगट सिंह महाविद्यालय (परीक्षा हाॅल), लंगट सिंह महाविद्यालय (सांईस ब्लाॅक), आर.बी.बी.एम. काॅलेज, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, राम दयालु सिंह महाविद्यालय, डी.ए.वी. खबरा,बी.आर.ए.बी.यू. परीक्षा हाॅल, महंथ दर्शन दास काॅलेज, एम.पी. सिन्हा साईंस काॅलेज, एल.पी.शाही इन्टरमीडिएट काॅलेज पतांही, डी.ए.वी. बखरी, डी.ए.बी. मालीघाट, होली मिशन सिनियर स्कूल, रीतलाल सुरदीप यादव इन्टर काॅलेज, रीतलाल सुरदीप यादव इन्टर काॅलेज, डाॅलफीन पब्लिक स्कूल, चैपमैन बालिका हाई स्कूल एवं नीतीश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर.

1. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस-पास माईक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि परिवर्धित करने वाले यंत्रों का प्रयोग नहंी करेंगे.

2. उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर पांच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे.

3. निम्नांकित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास किसी भी प्रकार का घातक हथियार या आग्नेयास्त्र, भाला तथा किसी भी साईज का लाठी आदि लेकर नहीं चलेंगे। (लाचार एवं आपाहित व्यक्ति छड़ी लेकर चलना, सिख समुदाय एवं नेपाली मूल के लोगों द्वारा क्रमशः कृपाण एवं खंखुरी).


4. कोई भी व्यक्ति उपुर्यक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर कार्यरत पुलिस कर्मियों, दंडाधिकारियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर बिना किसी पूर्ण औचित्य या अनुमति के ताक-झांक नहीं करेंगे.

5. फोटो स्टेट दुकान पर नकल हेतु मशीन का इस्तेमाल नही करेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र पर चीट-पूर्जा नहीं ले जायेंगे.

7. कोई भी परीक्षा केन्द्र पर नकल करने या कराने का प्रयास नहीं करेंगे. 


यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.09.2023 के 09ः00 बजे पूर्वाह्न से 01ः00 बजे अपराह्न/परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेगा.

  

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