

वोटर लिस्ट सत्यापन : जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक, जाने क्या क्या देना होगा दस्तावेज
- by Raushan Pratyek Media
- 28-Jun-2025
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मुजफ्फरपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य का पूरी सावधानी , सतर्कता एवं पारदर्शिता के साथ आयोग के मानक एवं दिशानिर्देश के अनुरूप मिशन मोड में ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। इस अभियान के तहत कोई भी योग्य/ पात्र मतदाता नहीं छूटे , इसके लिए विशेष ध्यान देने तथा सावधानी बरतने को कहा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्य योजना के अनुरूप सभी बीएलओ को घर-घर भ्रमण कर गणना प्रपत्र का वितरण करने, भरे हुए प्रपत्र को ससमय प्राप्त करने तथा बीएलओ एप्प पर अपलोड करने का स्पष्ट निर्देश दिया। 25 जून से शुरू यह कार्य 26 जुलाई 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी बीएलओ / पर्यवेक्षक को सक्रिय एवं तत्पर होकर पूरी जवाबदेही से ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.
बैठक में बीएलओ के संपूर्ण कार्य के बारे में चर्चा की गई जो निम्नवत है -
उन्हें प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए गणना प्रपत्र (दो प्रतियों में) वितरित करना है और उन्हें भरने में मतदाताओं को अपेक्षित सहयोग करना है।
-बीएलओ को कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर फॉर्म प्राप्त करना है।
-इच्छुक वोटर पूर्व से भरे गणना प्रपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
-हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बीएलओ को देना है।
-बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद एक प्रति अपने पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर वह मतदाता को लौटा देना है।
-ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन भी बीएलओ को मतदाता के घर पर जाकर ही किया जाएगा। यदि किसी मतदाता ने ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म और दस्तावेज अपलोड किए हैं तो बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
-बीएलओ द्वारा प्राप्त फॉर्म और संलग्न दस्तावेज BLO/ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और फिर संबंधित ईआरओ/एईआरओ को रिकॉर्ड हेतु जमा किए जाएंगे।
यदि कोई वोटर समय पर गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो वह दावा- आपत्ति अवधि के दौरान फार्म 6 और घोषणा पत्र (अनुलग्नक D) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रारूप मतदाता सूची में उनकी मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए हैं या जिन्होंने फार्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 एवं 19 के आधार पर की जाएगी। यदि ईआर ओ/एईआर ओ को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण) तो स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा।
1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लिए मतदाता को सिर्फ जन्मतिथि/ जन्म स्थान के लिए डॉक्यूमेंट देना है , कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं।
जबकि 1/7/1987से 02/12/2004 के बीच भारत में जन्म लिए व्यक्ति को स्वयं अपना तथा माता या पिता का जन्मतिथि / जन्म स्थान का डोक्युमेंट देना है।
साथ ही 02/12/2024 के बाद भारत में जन्म लिए व्यक्ति को अपना जन्मतिथि /जन्म स्थान तथा माता और पिता दोनों का जन्म तिथि/ जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देना है।
इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाते हुए आयोग द्वारा 11 दस्तावेज को मान्यता प्रदान की गई है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है-
1/भारत सरकार राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों को आई कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर
2/ 1/7/1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक ,पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड/ प्रमाण पत्र/दस्तावेज
3/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
4/पासपोर्ट
5/मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत है।
6/स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र
7/वन अधिकार प्रमाण पत्र
8/ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र
9/नेशनल रजिस्टर का सिटीजंस
10/राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर
11/सरकार द्वारा भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ के रूप में कार्यरत कर्मी (शिक्षक/सेविका सहायिका) सोमवार से शनिवार तक सिर्फ गहन पुनरीक्षण का कार्य करेंगे, इस अवधि में उन्हें अपने स्कूल या अन्य पदस्थापन स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में बने रहने तथा क्षेत्र में भ्रमण कर गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण एवं अपलोडिंग के कार्य का सतत रूप से प्रभावी मानिटरिंग करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य का विधानसभावार निरीक्षण, निगरानी कर प्रगति लाने को कहा है.
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ ईआरओ /एईआर ओ को बैठक करने तथा आवश्यक मार्गदर्शिका एवं गतिविधियों की जानकारी देने का निर्देश दिया.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की है ताकि यदि कोई भी विसंगति या त्रुटि हो तो उसका समाधान प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए जिससे दावों, आपत्तियों एवं अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके। इसके लिए बीएलओ को बीएलए से समन्वय एवं सहयोग बनाये रखने को कहा है।
जिलाधिकारी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर गहन पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर कार्य में प्रगति एवं सुधार लायेंगे। उन्होंने वास्तविक मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन, गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो , उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए, इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.
25 जून से शुरू विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म के वितरण एवं संग्रहण का कार्य 26 जुलाई तक किया जाएगा.
27 जुलाई से 31 जुलाई तक कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण तथा ड्रॉफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी.
1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा.
1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा ,आपत्ति लिए जाएंगे।
25 सितंबर तक दावा आपत्ति फार्म का निष्पादन किया जाएगा. 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
बैठक में नगर आयुक्त विक्रम विरकर, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबद्ध थे.
मुजफ्फरपुर रिपोर्टर रूपेश कुमार

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