रिश्वत लेने वाले राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

भागलपुर: भागलपुर में निगरानी कोर्ट के एडीजे दीपक कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में सहरसा जिले के सौर बाजार अंचल के हल्का नंबर-8 के राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2009 का है। सौर बाजार निवासी हरे कृष्ण कुमार ने अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी थी। जमीन के म्यूटेशन के लिए राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा ने उनसे 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद हरे कृष्ण कुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 11 जून 2009 को अरविंद कुमार सिन्हा को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अब निगरानी कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई है। इस सजा की जानकारी लोक अभियोजक विजिलेंस स्पेशल रामबदन कुमार चौधरी ने दी।

  

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