खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने दे दिया आदेश, पढ़ें...

पटना: हत्या की कोशिश और फायरिंग मामले के आरोपी खान सर उर्फ फैसल खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को फैसल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना की कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश न अनुसार अब पुलिस उन्हें अदालत के अगले आदेश या अगली सुनवाई तक कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट का यह आदेश खान सर के लिए एक बड़ी राहत है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि फैसल खान का अपराधिक इतिहास और केस डायरी उपलब्ध कराएं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। मामले में खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर को इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल गया है। कोर्ट ने केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की है। खान सर अब जहां चाहे आ और जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खान सर के दोनों गार्ड पर कल सुनवाई होनी है।

बता दें कि बीते दिनों खान सर के कोचिंग पर कुछ लोगों ने हमला किया था और इस दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी थी। मामले में खान सर ने फायरिंग का आरोप लगाया था जिसके बाद उनके बयान पर पुलिस ने ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में ज्ञानबिंदु कोचिंग की टीम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया जिसने पुलिस पूछताछ में फायरिंग की बात स्वीकार कर ली।

  

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